Home > Loan/subsidy > प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

Loan/subsidy
राज्य: Central Goverment Yojna
मंत्रालय: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME), भारत सरकार
प्रकाशित: May 17, 2026

इस योजना का लाभ

15% से 35% तक सब्सिडी, Manufacturing Project ₹50 लाख तक एवं Service Project ₹20 लाख तक

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) 2026 के तहत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए ₹50 लाख तक लोन और 15% से 35% तक सरकारी सब्सिडी दी जाती है।

पात्रता (Eligibility)

• आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
• नया व्यवसाय शुरू करने वाले व्यक्ति पात्र हैं।
• ₹10 लाख से अधिक Manufacturing Project और ₹5 लाख से अधिक Service Project के लिए न्यूनतम 8वीं पास होना जरूरी है।
• स्वयं सहायता समूह (SHG), ट्रस्ट, सोसायटी और सहकारी संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं।
• पहले से चल रही इकाइयाँ (Existing Units) पात्र नहीं हैं।
• किसी अन्य सरकारी सब्सिडी योजना का लाभ ले चुके व्यवसाय पात्र नहीं होंगे।

आवश्यक दस्तावेज़

• आधार कार्ड
• पैन कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
• निवास प्रमाण पत्र
• शैक्षणिक प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR)
• जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
• बैंक पासबुक
• मोबाइल नंबर एवं ईमेल आईडी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP – Prime Minister Employment Generation Programme) भारत सरकार द्वारा युवाओं, बेरोजगारों और नए उद्यमियों को स्वरोजगार शुरू करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के तहत नया व्यवसाय (Business) या उद्योग (Manufacturing Unit) शुरू करने के लिए बैंक लोन के साथ सरकारी सब्सिडी प्रदान की जाती है। PMEGP योजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ाना और नए माइक्रो एंटरप्राइज (Micro Enterprise) स्थापित करना है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) क्या है?

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) केंद्र सरकार की एक Credit Linked Subsidy Scheme है, जिसे सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) द्वारा संचालित किया जाता है। इस योजना का संचालन राष्ट्रीय स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा किया जाता है। योजना के तहत नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक लोन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें सरकार सब्सिडी (Margin Money Subsidy) देती है।

योजना के मुख्य लाभ

✅ नया व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक लोन की सुविधा

✅ निर्माण (Manufacturing) क्षेत्र के लिए ₹50 लाख तक प्रोजेक्ट लागत

✅ सेवा/व्यवसाय (Service/Business) क्षेत्र के लिए ₹20 लाख तक प्रोजेक्ट लागत

✅ 15% से 35% तक सरकारी सब्सिडी

✅ ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को लाभ

✅ ऑनलाइन आवेदन की सुविधा

✅ स्वरोजगार और रोजगार सृजन को बढ़ावा

PMEGP में कितनी सब्सिडी मिलती है?

सामान्य वर्ग (General Category)

• शहरी क्षेत्र: 15% सब्सिडी
• ग्रामीण क्षेत्र: 25% सब्सिडी

विशेष श्रेणी (SC/ST/OBC/महिला/दिव्यांग/पूर्व सैनिक/अल्पसंख्यक)

• शहरी क्षेत्र: 25% सब्सिडी

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए आवेदन कैसे करें?

PMEGP योजना के लिए आवेदन पूरी तरह ऑनलाइन किया जा सकता है।

आवेदन प्रक्रिया:

  1. आधिकारिक PMEGP पोर्टल पर जाएं।
  2. “Application for New Unit” विकल्प चुनें।
  3. आवेदन फॉर्म में व्यक्तिगत जानकारी भरें।
  4. व्यवसाय की जानकारी और Project Report अपलोड करें।
  5. जरूरी दस्तावेज अपलोड करें।
  6. आवेदन जमा करें।
  7. आवेदन बैंक और संबंधित एजेंसी द्वारा सत्यापित किया जाता है।
  8. स्वीकृति मिलने पर बैंक द्वारा लोन जारी किया जाता है।

    आवेदन की स्थिति (Status) कैसे देखें?

    PMEGP आवेदन की स्थिति देखने के लिए आधिकारिक पोर्टल पर जाकर Applicant Login या Application Status विकल्प चुनें। आवेदन आईडी दर्ज करके आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।


    महत्वपूर्ण जानकारी

    • यह योजना पूरे भारत में लागू है।
    • योजना MSME मंत्रालय द्वारा संचालित की जाती है।
    • योजना का कार्यान्वयन KVIC, KVIB और DIC के माध्यम से किया जाता है।
    • 2026 तक लाखों लोगों को रोजगार और व्यवसाय स्थापित करने में सहायता मिली है।

WhatsApp पर शेयर करें